Monday, February 4, 2019

   

                 

छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट



                   छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटीकाउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटीभुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी. यह व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी होगी. पहले एक करोड़ रुपये तक के कारोबार पर यह सुविधा प्राप्त थी. हालांकि, राज्यों को 20 लाख रुपये या 40 लाख रुपये की छूट सीमा में से किसी को भी चुनने का विकल्प होगा. क्योंकि कुछ राज्य छूट सीमा बढ़ाने को राजी नहीं थे. उनका कहना था कि छूट सीमा बढ़ाने से उनके करदाताओं का आधार सिकुड़ जायेगा. उन्हें विकल्प चुनने के लिय्रे एक सप्ताह का समय दिया गया है. 

                                   वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि छोटे कारोबारियों के लिये जीएसटी छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है. पूर्वोत्तर राज्यों के व्यवसायियों के लिये पहले यह सीमा दस लाख रुपये थी. जीएसटी परिषद की इस पहल से पंजीकृत 1.17 करोड़ कारोबारियों में से करीब 70 प्रतिशत का फायदा होगा. उद्योग मंडल सीआईआई का ऐसा कहना है. सूत्रों ने कहा कि यदि सभी राज्यों द्वारा छूट सीमा दोगुनी करने के फैसले को लागू किया जाता है तो इससे सालाना 5,200 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा. इसके अलावा परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य में एक प्रतिशत ‘आपदा' उपकर लगाने की अनुमति दे दी है. 


    कम्पोजिशन योजना के तहत लिये गये इन दोनों निर्णयों से राजस्व पर सालाना 3,000 करोड़ रुपये तक का प्रभाव होगाय जेटली ने बाद में ट्वीट किया, ‘‘जीएसटी परिषद ने अपनी 32वीं बैठक में बृहस्पतिवार को एमएसएमई क्षेत्र को बड़ी राहत दी है.''

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